जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल की सरकार को उस प्रत्यावेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया है जिसमें श्रद्धालुओं ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों में जाने की अनुमति माँगी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश उसके उस आदेश की रौशनी में दिया है जिसमें कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद जिम, स्पा और माल को खोलने की इजाज़त सरकार ने दे दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. दिल्ली में काम करने वाली एक एनजीओ डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से कहा था कि कोरोना के मामलों में काफी कमी आ चुकी है. सरकार ने इसे महसूस करते हुए जिम, स्पा और माल खोलने के आदेश दे दिए हैं लेकिन धार्मिक स्थल अभी तक बंद हैं. इससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है. धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए हमने 40 दिन पहले सरकार को प्रत्यावेदन दिया था लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया.
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याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि ऑनलाइन पूजा से वैसा अनुभव श्रद्धालुओं को नहीं मिलता है जैसा कि खुद मन्दिर के भीतर जाकर अनुभव होता है. याचिकाकर्ता ने सरकार की इस बंदिश को मनमाना बताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी बताया.