जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली. बाबरी मस्जिद के मुआवज़े के तौर पर मिली पांच एकड़ ज़मीन पर अयोध्या में बनाई जा रही मस्जिद को बनाने वाले ट्रस्ट में सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बना रहा है. इस ट्रस्ट में सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने की मांग को लेकर दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क रखा कि जिस तरह से राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सरकार की भागीदारी है उसी तरह से मस्जिद के ट्रस्ट में भी सरकार की भागीदारी हो. सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को दरकिनार करते हुए याचिका खारिज कर दी.
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अयोध्या के धन्नीपुर में बनाई जा रही इस मस्जिद में मस्जिद के साथ-साथ अस्पताल और लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जा रहा है. मस्जिद को बना रहे ट्रस्ट में 15 लोग शामिल हैं. ट्रस्ट ने यह भी साफ़ किया है कि इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं होगा.