Sunday - 3 November 2024 - 3:48 AM

नौकरी वालों के लिए नया नियम लाने की तैयारी में सरकार!

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। नौकरी वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल सरकार कंपनियों को लचीलेपन के साथ सप्ताह में चार दिन काम की मंजूरी दे सकती है। हालांकि इसके लिए लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है।

श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा के मुताबिक सप्ताह में 48 घंटे काम करने का नियम जारी रहेगा लेकिन कंपनियों को कई (3) शिफ्ट में काम कराने की मंजूरी दी जा सकती है।

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चंद्रा के मुताबिक हम इन तीनों शिफ्ट को लेकर कर्मचारियों या कंपनियों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, इसमें लचीलापन दिया जाएगा। चंद्रा की माने तो बदलते वर्क कल्चर के साथ तालमेल बनाने के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है।

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ये प्रावधान लेबर कोड का हिस्सा होगा। एक बार नए नियम लागू हो जाएंगे तो कंपनियों को चार या पांच दिन के वर्किंग वीक के लिए सरकार से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

चंद्रा ने कहा कि कंपनियों को नया वर्क सप्ताह शुरू करने से पहले कर्मचारियों को छुट्टी देनी होगी। यदि कंपनियां 4 दिन काम का सप्ताह चुनती हैं तो कर्मचारियों को 3 दिन छुट्टी देनी होगी। अगर 5 दिन काम का सप्ताह चुनती हैं तो 2 दिन की छुट्टी देनी होगी।

एक्सपर्ट का मानना है कि नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनी के पास 8 से 12 घंटे का वर्कडे चुनने की आजादी होगी। कंपनियां मांग, इंडस्ट्री और लोकेशन के लिहाज से वर्कडे चुन सकेंगी।

मौजूदा समय में आठ घंटे की शिफ्ट के साथ सप्ताह में छह दिन कार्य होता है और कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी दी जाती है। प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा।

  • 12 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में चार दिन काम करना होगा।
  • 10 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में पांच दिन काम करना होगा।
  • 8 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में छह दिन काम करना होगा।

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