न्यूज़ डेस्क
लॉकडाउन 3 में सरकार ने थोड़ी राहत दी है। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर थोड़ी हलचल हुई है। इस बीच अगर आप मंदिर निर्माण के लिए दान देने के लिए सोच रहे हैं तो एक अच्छी खबर है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी जोकि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत दी जाएगी।
गौरतलब है कि इस साल ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ का निर्माण किया जा चुका है और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आयकर में छूट पाने के लिए आपके पास ट्रस्ट से मिली दान की रसीद होना जरुरी है। इस रशीद में ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए।
क्या है नोटिफिकेशन में?
जारी किये गये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है।धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद ही धारा 80 जी के तहत धार्मिक ट्रस्ट को छूट दी जाती है। वित्त मंत्रालय ने तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है।
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क्या है धारा 80जी?
इसके तहत कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दान देता है तो उस शख्स को टैक्स में छूट मिल सकती है। इसके लिए जरुरी ये है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए। साथ ही उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा। यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है।
मंदिर निर्माण का काम शुरू
लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश सरकार की तरफ से निर्माण कार्य मे थोड़ी छूट दी गयी है। इसमें निर्माण स्थल पर पुराने ढांचे को हटाने का काम चल रहा है। अस्थाई मंदिर के पास लगी लोहे की जालियों और रेलिंग को भी हटाया जा रहा है। बीते दिन यहां सीआरपीएफ कैम्प को भी हटा दिया गया है। साथ ही निर्माण स्थल पर समतली करण का काम शुरू हो गया है।