Monday - 28 October 2024 - 5:08 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले के लिए दिए ये निर्देश

जुबिली न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश में दूसरे जिलों में तैनात बेसिक शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक को हटा लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तबादला करने की इजाजत दे दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले करने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है।

दिव्या गोस्वामी मामले में हाईकोर्ट ने दिए अपने ही आदेश में संसोधन किया है। हालांकि आदेश में साफ किया गया है कि कोर्ट ने सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए यह मंजूरी दी है। इसके साथ ही चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण करने की मांग करने की छूट दी है। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद अब राज्य सरकार नीति के अनुसार इस मामले में अपनी मंजूरी दे सकेगी।

गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 3 नंवबर के आदेश से अंत‌र्जनपदीय तबादलों को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइन को मंजूरी दी थी। लेकिन बीच सत्र में कोर्ट ने किसी भी शिक्षक का तबादला करने पर रोक लगा दी थी। ये आदेश जस्टिस अजीत कुमार की एकल पीठ ने दिया है।

यही नहीं एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसए को अध्यापकों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। दरअसल बीएसए ने शिक्षा सत्र में हुए बदलाव के चलते शिक्षकों के भुगतान से मना कर दिया था। कोर्ट ने बीएसए बलिया को निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को जुलाई 15 से 20 दिसम्बर 2015 तक के बकाया वेतन का भुगतान करें।

ये भी पढ़े : कल से शुरू होगा ‘मिशन रोजगार’ अभियान, जानिए क्या है योजना

ये भी पढ़े : अयोध्या में कैसी शूटिंग करना चाहते हैं अक्षय, अनुमति का इंतजार

कोर्ट ने अंगद यादव केस के फैसले का पालन करने व उसका लाभ याची को देने का आदेश दिया है। बलिया के प्राइमरी स्कूल मठिया, करम्मर ब्लाक बेरूआरबारी, के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक नजरूद्दीन व 5 अन्य की याचिका पर जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने ये आदेश सुनाया है।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com