न्यूज डेस्क
अभी विजय माल्या और नीरव मोदी का मामला खत्म नहीं हुआ कि बैंकों से धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आ गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फ्रॉस्ट इंटरनेशनल और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कंपनी और उसके निदेशेकों पर 14 बैंकों के समूह के साथ 3,592 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी का आरोप है।
सीबीआई ने 21 जनवरी को कंपनी के वर्तमान और पूर्व निदेशकों से जुड़ी परिसंपत्तियों पर छापा मारा। सीबीआई ने यह कार्रवाई बैंक ऑफ इंडिया के कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय की शिकायत पर किया।
बैंक का आरोप है कि निदेशकों का कोई वास्तविक कारोबार नहीं है फिर भी उन्होंने कर्ज लेने के लिए व्यापारिक गतिविधियों की आड़ ली। फिलहाल जनवरी 2018 के बाद किसी सरकारी बैंक के साथ की गई यह सबसे बड़ी धोखाधड़ी माना जा रहा है।
गौरतलब है कि जनवरी 2018 में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था।
सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बैंक ने कहा कि कंपनी ने ऋ ण भुगतान में जनवरी 2018 से देर करनी शुरू कर दी थी जो बाद में गैर-निष्पादित ऋ ण में तब्दील हो गया।
केंद्रीय जांच ब्यूरों ने इस सिलसिले में कंपनी और उसके निदेशकों उदय देसाई, सुजय देसाई और अन्य लोगों के परिसरों पर 21 जनवरी को छापा मारा। यह कार्रवाई मुंबई, दिल्ली और कानपुर में 13 स्थानों पर की गई। कंपनी और निदेशकों के अलावा 11 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इसमें तीन कंपनियां कानपुर की आर. के. बिल्डर्स, ग्लोबिज एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड और निर्माण प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों ने फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के लिए कारपोरेट गारंटी दी थी।
सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि बैंक का आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने बैंक ऑफ इंडिया के अगुवाई वाले ऋ णदाता बैंकों के समूह को भुगतान करने में चूक की है। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी और उसके निदेशकों, जमानतदारों और अन्य अज्ञात लोगों ने फर्जी दस्तावेज जमा किए और बैंक से ली गई पूंजी की हेराफेरी कर उसे दूसरी जगह भेज दिया। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक समूह के साथ 3,592.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।
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