न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जालौन में कोर्ट ने एक कलयुगी पिता को 21 दिन के भीतर उम्रकैद की सजा सुनाई है। कलयुगी पिता ने अपनी ही 12 वर्षीय मासूम पुत्री को हवस का शिकार बनाया था। जिसके बाद पीड़िता के दादा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा दिया था।
बता दें कि मामले की सुनवाई जालौन के जिला कोर्ट स्थित पॉस्कों एक्ट कोर्ट में की जा रही थी। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉस्को जज गुलाम मुस्तफा ने पुलिस को जल्दी मामले से जुड़े गवाह पेश करने के आदेश दिए। मामले की पैरवी शाश्कीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन द्वारा की जा रही थी।
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कोर्ट में शाशकीय अधिवक्ता द्वारा पेश की गई दलीलों एवं गवाहों के बाद कोर्ट ने महज 21 दिन के भीतर आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 12 वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाया था। आरोपी एक साल से पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 12 जनवरी 2020 को मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। इसके बाद मामले का ट्रायल पॉस्को एक्ट कोर्ट में 21 जनवरी को शुरू किया गया था।
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