Monday - 28 October 2024 - 1:26 AM

अब इनको भी मिला पोस्टल बैलेट के जरिये वोट करने का अधिकार

जुबिली न्यूज़ डेस्क

साल 2021 में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम सहित और भी राज्य शामिल है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक अहम प्रस्ताव सरकार को भेजा है। दरअसल विदेश में रह रहे भारतीय यानी की एनआरआई को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने पर विचार कर रहा है।

इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सरकार के पास प्रस्ताव भेज भी दिया था। इस पर अब विदेश मंत्रालय ने सहमति जताते हुए लिखित जवाब भेजा है। खबर के अनुसार  विदेश मंत्रालय ने चुनाव आयोग के हालिया प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कहा कि देश में मतदान प्रणाली के तहत NRI को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग में शामिल किया जा सकता है।

हालांकि, विदेश मंत्रालय ने इसमें सुझाव भी दिया है कि चुनाव आयोग इस सुविधा को शुरू करने से पहले सभी हितधारकों के साथ बैठकर परामर्श करे। गौरतलब है कि बीते 27 नवम्बर को चुनाव आयोग ने कानून सचिव को संबोधित एक चिट्ठी में प्रस्ताव दिया था कि एनआरआई को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए चुनाव नियमों, 1961 में कुछ आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।

इसमें आगे कहा गया कि चुनाव आयोग इस व्यवस्था को अप्रैल-मई में होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों से ही शुरू करने के लिए प्रशासनिक तौर पर तैयार है।

इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए उसे भारतीय प्रवासियों से कई प्रतिनिधित्व मिल रहे थे, क्योंकि वे रोजगार, शिक्षा और यात्रा व्यय जैसे कारकों के कारण अपने मतदान क्षेत्र में मौजूद नहीं हो पा रहे थे। यही नहीं कोरोना महामारी के बाद से लगे प्रतिबंधों से पोस्टल बैलेट के प्रति उनका रुख और भी ज्यादा बढ़ गया है।

एक करोड़ से अधिक लोग रहते हैं विदेश में

बता दें कि देश से बाहर यानी की विदेशों में करीब एक करोड़ 30 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार, इनमें से 60% से अधिक मतदाता हैं। वहीं अगर सरकार से चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ये मतदाता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट के जरिये आने वाले चुनाव में वोट कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए सरकार को अध्यादेश के जरिए चुनाव कराने के नियमों में बदलाव करना होगा।

क्या है पोस्टल बैलेट?

पोस्टल बैलेट एक तरह का डाक मत पत्र होता है। यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनावों में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं।

इसकी मदद से वोट डालने वालों को Service voters या absentee voters कहा जाता है। इसे Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS) भी कहा जाता है।

इसके जरिये मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के सक्षम अधिकारी को लौटा देता है।

अभी तक ये लोग कर रहे इस्तेमाल

देश में अभी ऐसे कई लोग है जो बैलेट पोस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं।इनमें सीमा पर या ड्यूटी पर तैनात जवान, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग (कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है), 80 वर्ष से अधिक की उम्र के वोटर और दिव्यांग व्यक्ति शामिल है। हालांकि इसमें  दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com