जुबिली न्यूज डेस्क
पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आयोग के अधिकारियों को हत्या के आरोपों का सामना करना चाहिए। फिलहाल अब चुनाव आयोग ने अदालत की इस टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट का रूख किया है।
इस मामले में चुनाव आयोग ने कहा कि अदालत की इस टिपण्णी से छवि धूमिल हुई है। साथ ही मीडिया में इसको लेकर चल रहे खबर के प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की है।
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ईसीआई ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलील में कहा है कि मीडिया को सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। केवल आदेश में दर्ज टिप्पणियों की रिपोर्ट करनी चाहिए।
आयोग ने यह भी कहा है, “मीडिया रिपोर्टों ने ईसीआई की छवि को एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में धूमिल किया है, जिसे चुनाव संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।”
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आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि राजनीतिक नेता अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
बीते सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने देश में कोरोना की दूसरी लहर पर चुनाव आयोग की खिंचाई की थी। आयोग को कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अदालत ने ईसी को सबसे गैर-जिम्मेदार संस्था कहा था। कोर्ट ने यहां तक कहा कि ईसीआई के अधिकारियों पर हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
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