जुबिली न्यूज़ डेस्क
केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल में वाहन चालकों से जुड़ी एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसे लेकर लोगों से राय मांगी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अप्रैल 2020 से मोदी सरकार वाहनों के सभी दस्तावेजों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समेत अन्य को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी होने जा रहा है। इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की अपनी अधिसूचना में नियम को लेकर लोगों की राय मांगी है।
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गाड़ी की चोरी और खरीद-फरोख्त पर लगेगा अंकुश
केंद्र की मोदी सरकार वाहन दस्तावेजों के साथ मोबाइल नंबर लिंक करने की पहल के पीछे कई फायदे बताए गए हैं। ऐसा होने से गाड़ी की चोरी और उनकी खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने की संभावना जताई जा रही है। वाहन के दस्तावेजों से मालिक के मोबाइल नंबर के लिंक होने से गाड़ी चोरी होने की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी । अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस, आरटीओ या कोई अन्य एजेंसी आसानी से वाहन चालक या उसके मालिक से संपर्क कर सकेगी।
लोगों की लोकेशन मिलती रहेगी
इतना ही नहीं वाहन डाटा बेस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से GPS के अलावा मोबाइल नंबर की मदद से किसी भी व्यक्ति की लोकेशन का पता किया जा सकता है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा।
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