जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। बढ़ते प्रदूषण के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 13 शहरों में इस बार पटाखे नहीं जलेंगे। इन शहरों में मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर शामिल हैं।
यूपी सरकार द्वारा आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) की बिक्री और प्रयोग पर एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश का तत्काल पालन करने और दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग किए जाने को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं।
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अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिला मजिस्ट्रेट, जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी करते हुये एनजीटी के आदेश का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रदेश के जिन जनपदों के एयर क्वालिटी इन्डेक्स (AQI) का उल्लेख किया गया है, उनमें क्रमशः मुजफ्फरनगर (खराब), आगरा, वाराणसी, मेरठ व हापुड़ (बहुत खराब) तथा गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा, बागपत तथा बुलन्दशहर को (गंभीर) का नाम है।
बता दें कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में कोई पटाखा फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सभी पुलिस स्टेशनों को आदेश के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है।
एनजीटी का ये आदेश चार राज्यों में फैले दो दर्जन से भी ज्यादा जिलों पर लागू होगा जो एनसीआर का हिस्सा हैं। एनसीआर में यूपी के 8 जिले आते हैं। एनजीटी के आदेश के मुताबिक यूपी के गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में पटाखों पर बैन रहेगा।
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