Tuesday - 5 November 2024 - 3:51 PM

राजधानी दिल्ली में खुले स्कूल, बच्चों ने कुछ इस तरह से जाहिर की ख़ुशी

जुबिली न्यूज़ डेस्क

कोरोना वैक्सीनेशन के साथ ही देश के कई राज्यों में करीब दस महीने बाद से स्कूल खुले रहें हैं। इसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें मास्क लगाना अनिवार्य रूप से शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी गाइडलाइन में साफ किया है कि बच्चे अपने माता-पिता की सहमति से स्कूल आएंगे।

देश की राजधानी दिल्ली में आज करीब दस महीने के बाद स्कूल खुले हैं। इस बीच एक बार फिर स्कूलों में बच्चों का पहुंचना शुरू हुआ है। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले राजधानी में 10वीं-12वीं के स्कूल खुल चुके हैं, जहां पहले दिन बच्चे पहुंचे तो उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले।

यहां के सर्वोदय कन्या विद्यालय में जब 12वीं क्लास की छात्राएं स्कूल पहुंचीं, तो उन्होंने कुछ अलग अंदाज में ख़ुशी जाहिर की। उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर खुशी अपनी ख़ुशी का इजहार किया।

गौरतलब है कि मई में बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं,। ऐसे में अब कई राज्यों ने 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते दिन अधिकारियों के साथ बैठक की थी और स्कूल खुलने से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। दिल्ली के अलावा राजस्थान में भी स्कूलों के खुलने की शुरुआत हो रही है।

दरअसल, दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं इसलिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। यहां रिकवरी का रेट लगातार 95 फीसदी से अधिक है, जबकि रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा भी अब सिंगल डिजिट में आने गया है। यही कारण है कि सरकार को दोबारा स्कूल खोलने का कदम उठाने में मुश्किल नहीं हुई।

फ़िलहाल अगर आप भी अपने बच्चों को आज से स्कूल भेजना चाहते हैं तो इन खास बातों का ध्यान जरूर रखना होगा आपको । राजधानी दिल्ली में सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बाद स्कूल आने की अनुमति होगी। इसके लिए छात्रों के माता-पिता को लिखित में अनुमति देना होगी।जो छात्र बिना अभिभावकों कंसेंट लेटर के आएंगे, उन्‍हें स्‍कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

यही नहीं जारी की गई गाइडलाइन में ये साफ़ किया गया है कि स्ट्रक्शन ज़ोन के बाहर के स्कूलों को केवल सूचीबद्ध गतिविधियों के तहत अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही स्कूल के मुख्य द्वार/निकास द्वार पर भीड़ से बचने के लिए स्कूल की टाइमिंग को कम से कम 15 मिनट के अंतराल के साथ रखना होगा।

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स्कूलों को सिर्फ क्लासेज खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह की असेंबली, गैदरिंग, एक्‍सट्रा करिकुलर या फिजिकल एक्टिविटी की अनुमति नहीं दी गई है। आपातकाल के मामले में स्कूल में क्‍वारंटाइन रूम की उपलब्धता स्कूल सुनिश्‍चित करेंगे।

स्कूल के सभी सदस्यों को स्कूल परिसर में उचित तरीके से मास्क पहनना होगा। स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी और घर पर रहने वाले ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएंगे।

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