जुबिली न्यूज डेस्क
दिल्ली के टीकरी सीमा पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए एक पोस्टर के माध्यम से चेतावनी दी है। इस पोस्टर पर किसानों ने आपत्ति जताई है।
दिल्ली पुलिस ने जो पोस्टर लगाया है उसमें हिंदी और पंजाबी में लिखा हैं, “वैधानिक चेतावनी, आप सभी का यहां इक_ा होना अवैध है। आपको चेतावनी दी जा रही है, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों ने दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए इन चेतावनी वाले पोस्टरों पर आपत्ति जताई है।
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हालांकि पुलिस ने दावा किया कि ये पोस्टर नए नहीं हैं और इनमें प्रदर्शनकारियों को सिर्फ यह सूचित किया गया है कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी।
अतिरिक्त डीसीपी (आउटर) सुधांशु धामा ने इन पोस्टर के लेकर कहा कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद बोर्ड लगाए गए थे।
वहीं किसान संगठनों के सामूहिक निकाय ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ने अपने एक बयान में कहा कि वह पुलिस के कदम का विरोध करता है क्योंकि प्रदर्शनकारी अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसानों से शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन जारी रखने की अपील की।
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पिछले 90 दिनों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तीन सीमाओं-सिंघू, टीकरी और गाजीपुर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने और अपनी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।
‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ने अपने एक बयान में कहा, “दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर के प्रदर्शन स्थल पर कुछ पोस्टर लगाए हैं जिसमें किसानों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें इस इलाके को खाली करना होगा। ये पोस्टर अप्रासंगिक हैं क्योंकि किसान अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं…।”
बयान में आगे कहा गया है कि, “हम इस तरह की धमकियों और चेतावनियों के जरिये प्रदर्शन को खत्म करने की साजिशों का विरोध करेंगे।”
पुलिस ने पोस्टरों में प्रदर्शन कर रहे किसानों को क्षेत्र खाली करने के लिये कोई समय सीमा नहीं दी है। वहीं दिल्ली पुलिस इसे “नियमित” प्रक्रिया बता रही है।
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पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “प्रदर्शन शुरू होने पर सीमावर्ती इलाकों में यह पोस्टर चिपकाए गए थे। यह एक नियमित कवायद है। पुलिस ने पोस्टरों के जरिये उन्हें यह बताया है कि वे हरियाणा के न्यायाधिकार क्षेत्र में हैं और उन्हें गैरकानूनी तरीके से राष्ट्रीय राजधानी में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी।