न्यूज़ डेस्क
कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मामलों में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन 4.0 जोकि 31 मई तक जारी रहेगा। चौथे लॉकडाउन के तहत केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके अलावा कई राज्यों में भी स्थिति के अनुसार गाइडलाइन जारी की है।
राजधानी दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने भी लॉकडाउन 4.0 के तहत कई चीजों में छूट दी है। इसमें दिल्ली के मार्केट के साथ ही मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने जा रहे हैं लेकिन ये सभी ऑड-ईवन की तर्ज पर खोला जाएगा। यानी अब यहां दुकाने हर दूसरे दिन खुलेंगी इसका मतलब है कि एक दिन बाद खुलेंगी जबकि मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों के खुलने का आधार दुकान के नंबर को माना जाएगा।
इन नियमों के पालन के लिए मार्केट एसोसिएशन, संबंधित प्रशासन के अलावा डिप्टी लेबर कमिश्नर की जवाबदेही तय की जाएगी। खबरों के अनुसार, जो भी औद्योगिक संस्थानों में काम के समय को अल्फाबेट के आधार पर तय किया जाएगा। इससे सभी कर्मचारी संबंधित संस्थान में एक साथ नहीं पहुंच सकेंगे।
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बताया जा रहा है कि जिस भी फर्म का नाम A से लेकर L तक से शुरू होता है।उनको सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खोला जा सकता है। वहीं M से लेकर Z तक के फर्म को सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खोला जा सकता हैं। इसके अलावा जिस काम के लिये सरकार ने परमिशन दी है उसमें आरडब्ल्यूए किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेगा।
मेट्रो सहित नहीं खुलेंगी ये चीजें
हालांकि इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये साफ किया था कि दिल्ली में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, इंटरनेटमेंट पार्क, शॉपिंग कॉमप्लेक्स, बार, थियेटर, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल सहित सैलून और स्पा भी अभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही कोई भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन भी नही हो सकेंगे।
उन्होंने कहा था कि हम स्थायी तौर पर लॉकडाउन नहीं कर सकते।’ लेकिन अगर दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अधिकारी दुकानों को बंद करवा देंगे।
इकोनॉमी को पटरी पर लाने का प्रयास जारी
सीएम ने कहा था कि हमें धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग कोविड-19 से निपटने की व्यवस्था करने में किया। दिल्ली के निवासियों ने पिछले डेढ़ महीने में जो तपस्या की है, वह बेकार नहीं जाएगी।