जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। ट्विटर लगातार सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों से ट्विटर और सरकार के बीच में तनातनी लगातार देखने को मिल रही है। दोनों के बीच तनाव का कारण है नए आईटी रूल्स।
सरकार और ट्विटर के बीच तल्खियां कई मुद्दों पर है। अब रविशंकर और थरूर के अकाउंट के लॉक करने की वजह से उसकी कड़ी आलोचना हो चुकी है।
नये आईटी रूल्स का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में जा पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने कहा है कि उसने नये आईटी नियम को नहीं माना है।
ऐसे में हाईकोर्ट ने साफ करते हुए कहा कि हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है।
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बता नये नियम के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी है। हालांकि ट्विटर ने अंतरिम शिकायत अधिकारी तैनात किया था लेकिन उसने किसी कारण से अपने पद से किनारा करते हुए इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में अमित आचार्य ने याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है कि ट्विटर की ओर से अभी तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाने पर शिकायत दर्ज कराई। इस पर सुनवाई के दौरान ट्विटर ने माना लिया है उसने नये नियम फॉलो नहीं किए है।
हाईकोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि पिछली बार आपने हमें नहीं बताया था कि भारत में जिस शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई है, वो अंतरिम था।
इस पर ट्विटर की ओर से पेश वकील सज्जन पूवैया ने कहा,कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब एक नए शिकायत अधिकारी को नियुक्त किया जाना है। बता दें कि नए आईटी कानून को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच पहले से ही टकराव है और इसके बाद हर दिन नये विवाद से ट्विटर की मुश्किलें बढ़ सकती है।