जुबिली न्यूज डेस्क
द बीयर कैफे द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 मार्च को ट्रेड मार्क्स के रजिस्टर से ‘बी द बीयर’ चिह्न को हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इसे ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार से चार सप्ताह के अंदर हटा दिया जाना चाहिए।
न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर से प्रतिक्रिया की कमी को नोट किया और याचिकाकर्ता के दावों को स्वीकार कर लिया, जिसमें पूर्व पंजीकरण, उपयोगकर्ता और भ्रामक समानता शामिल है। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने याचिका स्वीकार करते हुए विवादित चिह्न को हटाने का आदेश दिया और ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार को चार सप्ताह के भीतर तदनुसार वेबसाइट को अपडेट करने का निर्देश दिया।
द बीयर कैफे श्रृंखला के मालिक बीटीबी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में दीपशिखा सिंह के पक्ष में पंजीकृत ‘बी द बीयर’ ट्रेडमार्क में सुधार की मांग की गई है। बीटीबी मार्केटिंग ने खाद्य और पेय उद्योग में इसके पूर्व उपयोग के कारण भ्रामक समानता का तर्क दिया।