जुबिली न्यूज डेस्क
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में धोखाधड़ी करने का आरोप है.
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी से केवल 21 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत दी है. हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
पूजा खेडकर को गिरफ्तार न करे
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो 21 अगस्त 2024 तक पूजा खेडकर को गिरफ्तार न करे. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. अब पूजा खेडकर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई होगी. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक अगस्त को पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर को जमानत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि क्या किसी अन्य व्यक्ति ने भी बिना पात्रता के ओबीसी और दिव्यांगजनों के लिए कोटा का लाभ उठाया है.