जुबिली न्यूज डेस्क
आर जी कर रेप मर्डर के मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सीबीआई की ओर से पेश किए गए सबूत, फरेंसिक रिपोर्ट और 50 गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला दिया है। इस मामले में 9 जनवरी को आखिरी बहस हुई थी, जिसमें सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को सजा ए मौत देने की मांग की थी। कोर्ट इस दोषी संजय रॉय को 20 जनवरी को सजा सुनाएगी।
9 अगस्त 2024 की सुबह उत्तरी कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज आरजी कर में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की लाश मिली, जिस पर कई चोटों के निशान थे. कोर्ट का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है. आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी. डॉक्टर की हत्या और रेप मामले में आरोपी संजय रॉय पर मुकदमें की सुनवाई 9 जनवरी को पूरी हुई, जिस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई.
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि दोषी ने पहले पीड़िता का रेप किया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने दो उसकी मौत को कंफर्म करने के लिए दो बार उसका गला घोंटा था. आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से पहले तो ये कहा गया था कि यह सुसाइड है, लेकिन फिर परत दर परत यह मामला खुलने लगा. इस मामले की सच्चाई ने पूरे देश को झकझोर दिया.