जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के पन्ना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी.सोनकर ने एक बस के ड्राइवर को ऐसी सज़ा सुनाई है कि तमाम बस ड्राइवरों को स्टेयरिंग थामते वक्त अपनी ज़िम्मेदारी का अहसास होता रहेगा. जज ने एक बस ड्राइवर को 190 साल की सज़ा सुनाई है.
मामला चार मई 2015 का है. अनूप ट्रैवल्स की बस एमपी 19 पी 0533 मंडला में नेशनल हाइवे पर 32 सवारियों को बिठाकर रवाना हुई. इस बस को शमसुद्दीन नाम का ड्राइवर चला रहा था. दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर रवाना हुई यह बस सिर्फ एक घंटे के बाद पांडव फाल के पास असंतुलित होकर 20 फिट गहरी खाई में पलट गई. नीचे गिरते ही बस में आग लग गई और 22 यात्री जिन्दा जल गए.
लम्बी जांच पड़ताल और जिन्दा बचे यात्रियों से पूछताछ के आधार पर अदालत ने यह पाया कि ड्राइवर बहुत लापरवाही से बस चला रहा था. उसकी लापरवाही की वजह से ही बस असंतुलित होकर खाई में गिरी और 22 लोगों की जान चली गई. अदालत हर मौत पर दस साल की सज़ा सुनाने का फैसला किया लेकिन बाद में ड्राइवर को 190 साल की सज़ा सुनाई और बस मालिक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय को दस साल की सज़ा सुनाई.
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