Monday - 28 October 2024 - 12:24 AM

लापरवाह ड्राइवर को अदालत ने सुनाई 190 साल की सज़ा

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के पन्ना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.पी.सोनकर ने एक बस के ड्राइवर को ऐसी सज़ा सुनाई है कि तमाम बस ड्राइवरों को स्टेयरिंग थामते वक्त अपनी ज़िम्मेदारी का अहसास होता रहेगा. जज ने एक बस ड्राइवर को 190 साल की सज़ा सुनाई है.

मामला चार मई 2015 का है. अनूप ट्रैवल्स की बस एमपी 19 पी 0533 मंडला में नेशनल हाइवे पर 32 सवारियों को बिठाकर रवाना हुई. इस बस को शमसुद्दीन नाम का ड्राइवर चला रहा था. दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर रवाना हुई यह बस सिर्फ एक घंटे के बाद पांडव फाल के पास असंतुलित होकर 20 फिट गहरी खाई में पलट गई. नीचे गिरते ही बस में आग लग गई और 22 यात्री जिन्दा जल गए.

लम्बी जांच पड़ताल और जिन्दा बचे यात्रियों से पूछताछ के आधार पर अदालत ने यह पाया कि ड्राइवर बहुत लापरवाही से बस चला रहा था. उसकी लापरवाही की वजह से ही बस असंतुलित होकर खाई में गिरी और 22 लोगों की जान चली गई. अदालत हर मौत पर दस साल की सज़ा सुनाने का फैसला किया लेकिन बाद में ड्राइवर को 190 साल की सज़ा सुनाई और बस मालिक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय को दस साल की सज़ा सुनाई.

यह भी पढ़ें : लिफ्ट में चार दिन तक फंसी रही महिला मरीज़ जब दरवाज़ा खुला तो…

यह भी पढ़ें : केजरीवाल ने कहा योगी सरकार ने लोगों को कब्रिस्तान भेजने का काम किया

यह भी पढ़ें : महिलाओं के विवाह की उम्र तय करने वाली 31 सदस्यीय समिति में सिर्फ एक महिला

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : अब गाय के खिलाफ सियासत की इबारत लिखने वाली है सरकार

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com