जुबिली न्यूज डेस्क
लखनऊ, 24 दिसंबर हाल में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दर्ज किया गया है।सांसद राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।
वीर सावरकर आलोचना
विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में वादी नृपेंद्र पांडे के बयान दर्ज करने की लिए नौ जनवरी की तारीख तय की है। वादी की ओर से वकील मनोज प्रेमी व शैलेंद्र कुमार यादव ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को अकोला, महाराष्ट्र में वैमनस्यता पैदा करने के लिए सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर की अमर्यादित आलोचना की।
धारा 156 तहत आवेदन दायर
शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया और इसे एक परिवाद के रूप में दर्ज किया।पांडे ने आवेदन में कहा कि राहुल गांधी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए सावरकर जी का अपमान किया। उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिये राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का भी दावा किया। इसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया।
ये भी पढ़ें-दुकानदारों के लिए जरूरी खबर! 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम नहीं तो…