Wednesday - 6 November 2024 - 12:45 AM

आम आदमी को छटका, देश में 1 अक्टूबर से होने जा रहे ये बड़े बदलाव

जुबिली न्यूज डेस्क

हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। ये बदलाव आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालते हैं। अब सितंबर का महीना खत्म होने वाला है। कुछ दिन बाद अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर में भी पहली तारीख से कई बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। हम आपको अक्टूबर में होने जा रहे इन्हीं बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या न हो। आईए आपको बताते हैं अक्टूबर में होने जा रहे इन 5 बड़े बदलावों के बारे में।

नहीं चलेगा दो हजार का नोट

एक अक्टूबर से दो हजार रुपये का नोट नहीं चलेगा। अगर आपके पास भी दो हजार रुपये का नोट है और आपने इसे नहीं बदला है तो इसे 30 सितंबर तक हर हाल में बदलवा लें। 30 सितंबर 2023 को दो हजार रुपये के नोट को बदलने का अंतिम दिन है।

एलपीजी सिलेंडर के दाम

देश में ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक सितंबर को इनमें बदलाव हो सकता है।

सीएनजी-पीएनजी की कीमत

एलपीजी के दाम के साथ ही सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी तेल कंपनियां हर महीने बदलाव करती हैं। हर महीने की पहली तारीख को एयर फ्यूल (ATF) के दाम में भी बदलाव होता है। संभावना है कि इस बार भी पहली तारीख को इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है।

बचत योजनाओं को कराएं लिंक

30 सितंबर तक पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस और सुकन्या समृद्धि योजना को आधार से लिंक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर एक अक्टूबर से आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। इसमें आप इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन या निवेश नहीं कर पाएंगे।

विदेश जाना होगा महंगा 

अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो एक अक्टूबर से यह महंगा होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से 7 लाख रुपये से ज्यादा टूर पैकेज के लिए 5 फीसदी टीसीएस देना होगा। वहीं 7 लाख रुपये से ज्यादा के टूर पैकेज के लिए 20 फीसदी टीसीएस देना होगा।

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सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा

एक अक्टूबर से सरकारी काम के नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरी में आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन आदि कई कामों के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी हो जाएग।

नॉमिनेशन कराना जरूरी

सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वालों का खाता एक अक्टूबर को फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे में 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना जरूरी है।

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