जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी एवं सरकारी विश्वविद्यालयों को खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। अधिकृत सूत्रों की माने तो 23 नवम्बर से सभी विश्वविद्यालयों में नियमित पठन- पाठन का कार्य शुरू हो जायेगा। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन को कोविड प्रोटोकाल का अक्षरश: पालन करना अनिवार्य होगा।
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कक्षाओं को 50% क्षमता के साथ शुरू किया जा सकेगा। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच में छह फिट की दूरी बनाये रखनी होगी। छात्रों और शिक्षकों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु इंस्टाल करना जरूरी होगा। बीमारी की हालत में छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश निषेध होगा।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को 23 नवंबर 2020 से दोबारा खोले जाने हेतु सभी जिलाधिकारियों, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रयागराज और सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। pic.twitter.com/TojguLBtOl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2020
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जानिए क्या है गाइडलाइन
- 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति के साथ कक्षाएं शुरू की जा सकती है। सभी छात्रों को मास्क पहनना होगा। कैंपस और कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
- गाइडलाइंस के मुताबिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को विद्यार्थियों व स्टाफ के लिए थर्मल स्कैनिंग एवं हैंड वाश का बंदोबस्त करना होगा।
- वाइस चांसलर और प्रिंसपलों से कहा गया है कि संस्थानों को चलाने के लिए एसओपी (स्टैंडर्ज ऑपरेटिंग प्रोसिजर) का पालन किया जाए।
- कोविड-19 से लड़ने के लिए शैक्षणिक संस्थान किसी नजदीकी अस्पताल और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ से टाईअप भी कर सकते हैं।
- सभी विद्यार्थियों को आयोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी।
- गाइडलाइंस में अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे जब भी घर से बाहर निकलें तो हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर उनका बच्चा स्वस्थ नहीं है तो उसे घर से बाहर न जाने दें।
- केवल वही शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे जो कन्टेनमेंट जोन के बाहर होंगे।
- कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, शिक्षक और कर्मचारी संस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे।
- कक्षाओं में छात्र बुक, लैपटॉप, नोट्स आपस में शेयर नहीं करेंगे।
- दो छात्रों के बीच छह फीट की दूरी होना अनिवार्य है।
- संस्थान के गेट पर छात्रों के प्रवेश करते समय और निकलते समय कोई भीड़ न लगे, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाए।
- विश्वविद्यालयों को हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ हॉस्टल खोलने की इजाजत होगी। कोरोना लक्षण वाले छात्रों को हॉस्टल में ठहरने की इजाजत नहीं होगी। डाइनिंग टेबल से परहेज करें और छोटे छोटे समूहों में खाना खाएं। कॉमन एरिया में जाते समय मास्क पहनें। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- तनाव से निपटने और मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रखने के लिए छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों को मनोदर्पण वेबपेज के बारे में बताया जाए।
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