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राजधानी दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मुसीबत में पड़ती नज़र आ रही है। दिल्ली के सीएम की पत्नी के पास दो वोटर आईडी कार्ड होने का मामला सामने आया है। इसके लिए दायर की गई याचिका को लेकर तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली और यूपी के चुनाव अधिकारीयों को तलब किया है। कोर्ट ने दोनों राज्यों के चुनाव अधिकारियों को वोटर लिस्ट से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है।
बता दें इससे पहले आम आदमी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी अतिशी मरलेना ने बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर के पास दो वोटर आईडी कार्ड होने की बात को लेकर अर्जी दायर की थी। जिस वक्त आम आदमी पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के दो वोटर आईडी कार्ड के मामले को उठा रही थी, तभी बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने सुनीता केजरीवाल के पास दो वोटर आईडी कार्ड होने की शिकायत की। साथ ही दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में याचिका डाल दी।
सुनीता पर आरोप है कि उनके पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साथ ही दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है। इस मामले में याचिकाकर्ता हरीश खुराना की तरफ से पेश हुए वकील अनिल सोनी का कहना था कि सुनीता केजरीवाल पढ़ी-लिखी महिला हैं और नियम कानूनों की पूरी जानकारी रखती हैं। इसके बावजूद उन्होंने दोनों जगह का वोटर आईडी कार्ड रखा है, जो कानूनन अपराध है।
बीजेपी के दिल्ली पदाधिकारियों का कहना है कि दिल्ली के सीएम बीजेपी प्रत्याशी को दोषी ठहराने में लगे हुए है जब की उनके घर में खुद उनकी अफसर पत्नी दो वोटर आईडी कार्ड लेकर बैठी हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।
इस मामले में चुनाव अधिकारियों को कोर्ट में इस बात का सत्यापन करना होगा कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के दो वोटर आईडी कार्ड है।
हो सकती है एक साल की सजा
अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि सुनीता केजरीवाल के दो वोटर आईडी हैं, तो कोर्ट सुनीता केजरीवाल को समन कर सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत इस मामले में एक साल तक की सजा का भी प्रावधान है। फिलहाल इस मामले में जन चुनाव अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया है। उनको याचिकाकर्ता ने बतौर गवाह कोर्ट में पेश करने की इजाजत मांगी थी।