जुबिली न्यूज़ डेस्क
चीफ जस्टिस एसए बोबडे निर्भया केस में दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से अलग हो गए हैं। आरोपी अक्षय की याचिका पर मंगलवार को सीजेआई शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली की तीन न्यायाधीशों जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर। भानुमति की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इसी दौरान सीजेआई ने खुद को मामले से अलग कर लिया।
सीजेआई का कहना है कि उनके एक रिश्तेदार ने निर्भया की मां की तरफ से पैरवी की थी, इसलिए यह उचित होगा कि दूसरी बेंच पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करे। सीजेआई ने कहा कि हम एक नई बेंच का गठन करेंगे, जो बुधवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी।
बता दें कि 16 दिसंबर, 2012 की रात को दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उस पर नृशंस हमला किया था। उसे चलती बस से बाहर फेंक दिया था। उसकी 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।
मामले के एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से खुदकुशी कर ली। जबकि पिछले साल नौ जुलाई को शीर्ष अदालत ने तीन अन्य दोषियों- 30 वर्षीय मुकेश, 23 वर्षीय पवन गुप्ता और 24 वर्षीय विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि 2017 के फैसले की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।
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