जुबिली न्यूज डेस्क
मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम नहीं रूकेगा। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।
इतना ही नहीं अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगर परियोजना में काम करने वाले मजदूर साइट पर ही रह रहे हैं तो निर्माण कार्य रोकने का सवाल ही नहीं उठता।
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डीडीएमए आदेश में भी कहीं भी निर्माण कार्य पर रोक की बात नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए यह भी कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण दायर की गई याचिका है।
Delhi HC dismisses a plea seeking direction to suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in view of the second wave of the COVID19 pandemic.
The court imposed Rs 1 lakh fine on petitioners & says it’s a motivated plea. It was not a PIL pic.twitter.com/vsIzqFjWLW
— ANI (@ANI) May 31, 2021
मालूम हो कि दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना के दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में है।
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हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका को खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट पर काम के दौरान कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।