जुबिली न्यूज डेस्क
सीबीआई ने धनबाद के जज उत्तम आनंद के मामले में झारखंड हाई कोर्ट को बताया कि ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर जज को टक्कर मारी थी।
अदालत में सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा की सीबीआई हर एंगल पर जांच करेगी। जांच जारी है और कोई भी एंगल नही छोड़ा जाएगा। इसके बाद अदालत ने अगले सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने कहा कि विश्लेषण और अपराध स्थल के रिकंस्ट्रक्शन, सीसीटीवी फुटेज की जांच और उपलब्ध फोरेंसिक सबूतों से पता चलता है कि उत्तम आनंद की जानबूझकर दो लोगों ने निशाना बनाकर हत्या कर दी।
सीबीआई ने यह बात झारखंड हाई कोर्ट को पूछताछ पर अपडेट प्रदान करने के दौरान बताई।
सीबीआई ने कहा कि हत्या की जांच अंतिम चरण में है। सीबीआई वह अब इस मामले की उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए पुष्टि कर रही है। सबूतों का अध्ययन करने के लिए देश भर से चार अलग-अलग फोरेंसिक टीमों को लगाया है।
सूत्रों के अनुसार सीबीआई गुजरात में दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रही है। घटना के अगले दिन दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं ऑटोरिक्शा एक महिला के नाम पर पंजीकृत है।
यह भी पढ़ें : पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
यह भी पढ़ें : पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी नहीं थम रहा कांग्रेस में घमासान
यह भी पढ़ें :ममता को हराने के लिए भाजपा ने लगाई पूरी ताकत, केंद्रीय मंत्रियों को…
यह भी पढ़ें :केंद्र ने कहा-RTI के तहत नहीं आता PM CARES फंड, यह सरकारी संपत्ति नहीं
सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक अगस्त में एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण सबूत खोजे। इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आरोपी ने अपराध करने से पहले कॉल्स करने के लिए रेलवे ठेकेदार के चोरी के दो मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था।
28 जुलाई को 49 साल के जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई थी।
सीबीआई की कार्रवाई से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं
इससे पहले जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की अब तक हुई जांच और कार्रवाई से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था। अदालत ने 23 सितंबर को ष्टक्चढ्ढ के जोनल डायरेक्टर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।
यह भी पढ़ें : ममता की भावुक अपील, कहा-वोट नहीं देंगे तो नहीं रह पाऊंगी सीएम
यह भी पढ़ें : भाजपा कार्यालय में महिला कार्यकर्ता का यौन उत्पीड़न
चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि सीबीआई हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दे रही है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। हर बार स्टीरियो टाइप रिपोर्ट दायर कर रही है। यह संतोषजनक नहीं है। जुडिशल ऑफिसर की हत्या हुई है। हमें रिजल्ट चाहिए।