Saturday - 26 October 2024 - 9:48 AM

CBI ने गायत्री प्रजापति के घर समेत 22 जगहों पर की छापेमारी

न्‍यूज डेस्‍क

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गायत्री प्रजापति के घर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई की टीम आज अमेठी स्थित प्रजापति के आवास पर पहुंची। माना जा रहा है कि अवैध खनन मामलों की जांच को लेकर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। फिलहाल गायत्री के परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

यूपी के हमीरपुर में भी छापेमारी चल रही है. यह मामला गायत्री प्रजापति से जुड़ा हुआ है. बता दें, कि इसी साल जनवरी में उत्तर-प्रदेश में हुए खनन घोटाले की सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा हुआ था. हमीरपुर की डीएम रहते हुए आईएएस बी चंद्रकला पर दस अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचते हुए अवैध खनन करवाने का मामला सामने आया था।

दो जनवरी 2019 को सीबीआई के दर्ज मुकदमे में बी चंद्रकला सहित 11 आरोपियों को क्रिमिनिल कांसिपिरेसी में शामिल होने की बात कही गई थी। इसमें सपा और बसपा के दो नेता सहित कई बाबू और दलाल भी शामिल थे।

बतात चले कि अखिलेश सरकार के दौरान अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में यूपी में जांच के आदेश दिए। यूपी के सात प्रमुख जिलों में अवैध खनन की शिकायत इलाहाबाद कोर्ट को मिली थी।  उस दौरान फतेहपुर, देवरिया, शामली, कौशांबी, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया था।

हमीरपुर मामले में दो जनवरी,2019 को सीबीआई के डिप्टी एसपी केके शर्मा ने केस दर्ज कराया था। इसी केस में 5 जनवरी को सीबीआई ने आईएएस बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित फ्लैट सहित 14 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन, नोएडा में भी हुई थी।  CBI को खनन विभाग के बाबू के घर से मिले दो करोड़ , चंद्रकला के DM रहते हमीरपुर में थी तैनाती।

आईपीसी की धाराओं 379, 384, 420, 511 120 B और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत संबंधितों पर केस दर्ज हुआ था। 2012 से 2016 के बीच में बालू की माइनिंग अवैध तरीके से की गई थी।

बता दें कि गायत्री प्रजापति सपा सरकार में खनन मंत्री रहे हैं। उन पर अवैध खनन के भी आरोप लगे हैं। इसके साथ ही वह महिला के साथ गैंगरेप मामले में भी आरोपी हैं।

लखनऊ कोर्ट की सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्त गायत्री के इस अपराध को गंभीर और अजमानतीय करार दिया है। वहीं महिला के साथ गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो चुकी है।

गौरतलब है कि बुंदेलखंड की रहने वाली पीड़िता का आरोप था कि मौरंग का पट्टा दिलाने के नाम पर गायत्री व उसके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं गायत्री ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी।

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