न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख़्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाहुबली के शूटर बेटे अब्बास अंसारी का एक ही शस्त्र दो प्रदेशों में अलग लाइसेंस और अलग-अलग यूआईडी पर एक साथ रजिस्टर्ड है। एसटीएफ की जांच के बाद लखनऊ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत उनपर मुकदमा दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह मुकदमा अब्बास अंसारी के खिलाफ बीती रात को राजधानी लखनऊ के महानगर थाने में दर्ज किया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी करने साथ ही तथ्य को छिपाने के लिए शस्त्र का गैरकानूनी तरीके से उपयोग करने की मंशा को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि यूपी एसटीएफ को अब्बास अंसारी के अवैध तरीके से अधिक असलहे खरीदने का पता अगस्त में चला था। उसके बाद एसटीएफ ने जांच की। जांच में पता चला कि अब्बास अंसारी के नाम वर्ष 2002 में जिलाधिकारी लखनऊ की ओर से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस नंबर 1628 लखनऊ के निशातगंज पेपरमिल कालोनी स्थित उसके पते से जारी किया गया था।
इसके बाद अब्बास अंसारी ने जिला प्रशासन की अनुमति और वैरिफिकेशन के बिना ही इस लाइसेंस को नई दिल्ली बसंतकुंज स्थित किशनगंज के पते पर स्थानांतरित करवा लिया गया। दिल्ली में अब्बास अंसारी ने खुद को विख्यात निशानेबाज बताते हुए लाइसेंस नंबर एसडीबीएस/2/2015/1 की यूआइडी (10675002 1283342015) पर चार और असलहे खरीदे।
इसकी सूचना लखनऊ पुलिस को भी नहीं दी गई। दो अलग अलग प्रदेशों में लाइसेंस और यूआइडी के जरिए असलहा खरीदने की धोखाधड़ी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
कई लाइसेंस है रिश्तेदारों के नाम
बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम नौ शस्त्र लाइसेंस जारी किए गये हैं। इनमें से तीन लाइसेंस मुख्तार अंसारी और तीन उनके बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर हैं।
अब्बास अंसारी से हो सकती है पूंछताछ
एसएसपी लखनऊ कलानिधि नैथानी ने बताया कि अब्बास अंसारी के लाइसेंस पर हथियार खरीदने की गड़बड़ी जांच के बाद सामने आयी है। दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जा रहा है। जिसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी।