जुबिली न्यूज़ डेस्क
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने पेंशनधारकों को 30 नवंबर 2019 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा है। मतलब साफ है कि आप रिटायर हो चुके है और आपकी पेंशन एसबीआई के खाते में आती है तो आपके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बेहद जरूरी है। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी पेंशनधारकों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर 2018 तक जमा करना होगा।
अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। आपको बता दें कि देशभर में सबसे ज्यादा पेंशन खाते एसबीआई के पास हैं। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास करीब 36 लाख पेंशन खाते थे और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल हैं।
घर बैठे जमा करें अपना लाइफ सर्टिफिकेट- एसबीआई ने इन सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए खास सुविधाओं का ऐलान किया है। बैंक की ओर से ट्वीट कर दी जानकारी के मुताबिक, अब बैंक की किसी भी ब्रांच में लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। साथ ही, सरकारी एप उमंग के जरिए बी सर्टिफिकेट घर बैठे इसे जमा कर सकते है। इसके अलावा आधार सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर पर ये जमा होते है।
Complete your Life Certificate submission before 30th November, 2019 to ensure that your pension payments would continue.The certificate can also be submitted in person at SBI Branch or digitally at an Aadhaar outlet near you.
To know more, visit: https://t.co/XtubecH6Gj pic.twitter.com/407Sv7ylMg— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 2, 2019
आपको बता दें कि हर साल नवंबर महीने में पेंशनर बैंक जाकर वहां रजिस्टर में साइन कर अपने जीवित होने का प्रमाण देते थे, लेकिन यह सभी के लिए आसान नहीं है। कई बुजुर्ग व बीमार पेंशनरों को इसमें काफी दिक्कत आती है। इसीलिए एसबीआईने ये सर्विस शुरू की है।
सर्टिफिकेट अपडेट कराने का मैनुअल तरीका- स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पेंशन किसी भी शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए अगर वे खुद नहीं आ सकते तो किसी अधिकृत व्यक्ति को बैंक भेज सकते हैं। बैंक का अधिकारी लाइफ सर्टिफिकेट की रसीद को स्वीकार करेगा।
सेंट्रल पेंशन एकाउंटिंग आफिस के मेमोरेंड के अनुसार जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अगर बैंक में पेंशन आ रही है तो बैंक मैनेजर भी उसे सर्टिफाई कर सकता है।
क्या होगा अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ तो- बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा न कराने की स्थिति में ट्रेजरी आपकी पेंशन रिलीज नहीं करेगा। इसीलिए सारे बैंक अपने सभी पेंशन खाताधारकों को नवंबर अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को कहते हैं। अगर सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा तो पेंशनर्स अपनी पेंशन अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे।
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