Saturday - 26 October 2024 - 4:49 PM

क्‍या मनीष स‍िसोद‍िया जनवरी में जेल से आ सकते हैं बाहर? जानें SC ने क्या कहा

जुबिली न्यूज डेस्क

द‍िल्‍ली के पूर्व उप मुख्‍यमंत्री प‍िछले 9 महीनों से जेल में हैं और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याच‍िका को खार‍िज कर द‍िया है. द‍िल्‍ली शराब घोटाले मामले में भले ही मनीष स‍िसोद‍िया को आज राहत न म‍िली हो लेक‍िन सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके ल‍िए राहत लेकर भी आया है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है क‍ि जांच एजेंसी जल्‍दी मनीष स‍िसोद‍िया के ख‍िलाफ ट्रायल को पूरा करें. कोर्ट ने एजेंस‍ियों को 7 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने को कहा है. वहीं मनीष स‍िसोद‍िया को कहा है क‍ि अगर आपको लगता है क‍ि 3 महीने में ट्रायल ने रफ्तार नहीं पकड़ी है तो आप जमानत के ल‍िए फिर कोर्ट आ सकते हैं.

मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हमने कहा था कि कुछ पहलू अब तक संदेहास्पद हैं, पर 338 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र होने का पहलू लगभग साबित हो रहा है.लिहाजा वह जमानत अर्जी खारिज कर रहे हैं, पर एक और बात कहना चाहते हैं कि जांच एजेंसी ने आश्वस्त किया है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा, तो अगर तीन महीने में ऐसा लगता है कि ट्रायल की रफ्तार धीमी है तो दोबारा से जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क‍ि एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों का उचित जवाब नहीं दिया.

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शीर्ष अदालत ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में दायर सिसोदिया की दो अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को ‘घोटाले’ में उनकी भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया था. आम आदमी पार्टी (आप) नेता तब से हिरासत में हैं.

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