न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल कंपनियों की 31 मार्च 2020 के बाद बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ऑटोमोबाइल संघ की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अप्रैल महीने तक उनके द्वारा निर्मित बीएस-4 वाहनों का स्टॉक खत्म करने की इजाजत दी जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2018 को अपने आदेश में कहा था कि 31 मार्च 2020 के बाद बीएस-4 वाहनों की बिक्री नहीं की जा सकती है। ऑटोमोबाइल निर्माताओं की दलील थी कि वे अंतिम समय सीमा खत्म होने के पहले बीएस-4 वाहनों का उत्पादन बंद कर देंगे।
अपना स्टॉक खत्म करने के लिए छह महीने का ग्रेस पीरियड मांगा लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील खारिज करते हुए कहा कि 31 मार्च 2020 के बाद न तो बीएस-4 वाहनों की बिक्री होगी और न ही उत्पादन।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 1 अप्रैल 2020 से देश में सिर्फ बीएस-6 गाड़ियों की बिक्री होगी। यानि 1 अप्रैल 2020 से केवल बीएस-6 वाली गाड़ियां का ही उत्पादन होगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ये बात बताई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अलग तरह की गाड़ियों के लिए डीज़ल की अलग कीमत रखने के सुझाव को अव्यवहारिक बताया था।
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