जुबिली न्यूज़ डेस्क
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढती हुई नजर आ रही हैं। आज यानी सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।
हाई कोर्ट की और से कहा गया कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने मुम्बई हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी। इस पीआईएल में उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे साथ ही सीबीआई जांच की मांग की थी।
परमबीर सिंह की इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की और कहा गया कि सीबीआई को 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने होगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं, वह बेहद गंभीर हैं।
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनिल देशमुख राज्य के होम मिनिस्टर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम ही है।
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर हुआ था तो उन्होंने एक पत्र लिखा था। इस पत्र के जरिये उन्होंने इस बात का दावा किया था कि सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। इसके अलावा भी परमबीर सिंह ने और भी कई आरोप उनपर लगाये थे ।