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दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के सांसद हंसराज हंस को नोटिस जारी किया है। हंसराज हंस पर चुनावी एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 2019 लोकसभा चुनावों से संबंधित किसी भी दस्तावेज को नष्ट न करें।
हंसराज हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद हैं। चुनाव में हंस की जीत के बाद उनके खिलाफ लड़े कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोठिया ने कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उन्होंने हलफनामे में गलत जानकारी दी है।
कोर्ट ने लिलोठिया की इसी याचिका पर सुनवाई के बाद हंस को नोटिस जारी किया और चुनाव आयोग को भी संबंधित निर्देश जारी किए।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जयंत नाथ ने गुरुवार को हंस के खिलाफ नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि हंसराज हंस से जुड़े सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं।
बता दें कि हंसराज हंस के खिलाफ राजेश लिलोठिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में राजेश लिलोठिया ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस पर चुनाव हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है।
राजेश लिलोठिया ने कहा कि हंसराज हंस ने चुनावी हलफनामे में पत्नी पर 2.50 करोड़ का कर्ज होने की बात कही थी, जो बिल्कुल गलत है। यही नहीं, हंसराज हंस ने अपनी शिक्षा को लेकर भी गलत जानकारी दी।