लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल यूपी में छह माह के लिए हड़ताल को बैन करने का फैसला लिया है। योगी सरकार के इस कदम की जानकारी अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने दी है।
मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचनामें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
इस एक्ट को पिछले साल यूपी सरकार ने लागू किया था, जिसे नवंबर पिछले साल ही नवंबर में छह महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट का उल्लंघन के आरोप सरकार की ओर से बिना वारंट के गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाती है।
अगर किसी ने नहीं माना तो हड़ताल करने वालों के खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार इससे पहले मई में कोरोना संकट के बीच छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया था।
एस्मा एक्ट क्या है
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनयिम 1966 के तहत यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा एक्ट को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया था। एम्सा एक्ट प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए बनाया है। इसके लागू होने के बाद प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शन या हड़ताल पूरी तरह बैन कर दिए जाते हैं।
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