जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। सपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन मामले में पांच मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने खुली अदालत में फैसला सुनाया। हालांकि ये अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि वो जेल से बाहर आयेगे। दरअसल तीन दिन पहले एक और वारंट रामपुर से सीतापुर जेल पहुँच गया था। यह वारंट फर्जी दस्तावेज की मदद से स्कूल की मान्यता लेने का है।
इस मामले में 19 मई को अदालत में आजम खां को पेश होना है। सीतापुर के जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने आजम खां के खिलाफ जेल में वारंट पहुँचने की पुष्टि की थी ।
दरअसल आज़म खां के परिवार ने रामपुर के यतीमखाने में रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया है. इस परिवार ने एक स्कूल के कागज़ पर तीन स्कूलों की मान्यता ले ली है।
आरोप है कि आज़म खां ने नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट भी गलत लगाया है। इया मामले में साल 2020 में आज़म खां की पत्नी तंजीन फात्मा के खिलाफ धारा 420 में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट भी लगा दी थी लेकिन बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इसकी दोबारा जांच की मांग की। दोबारा जांच में नेशनल बिल्डिंग कोड सर्टिफिकेट गलत पाया गया। इसके बाद आज़म खां के खिलाफ धारा 420 के अलावा धारा 467, 468, 471 और 120 बी बढ़ाई गईं। इस वारंट के बाद आज़म खां की जेल से जल्दी रिहाई के मामले आशंका के बादल छा गए हैं।