जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस सम्बन्ध में योगी सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि जवाब दाखिल होने तक किसी भी तरह की कार्रवाई न की जाए.
उल्लेखनीय है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने यह शिकायत की थी कि आज़म खां ने सरकारी ज़मीन पर यूनिवर्सिटी का गेट बना लिया है. एसडीएम की अदालत ने इस शिकायत पर गेट तोड़ने का आदेश दे दिया.
आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि जिस ज़मीन पर आज़म खां ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बनाया है वहां पर पीडब्ल्यूडी ने 13 करोड़ रुपये खर्च कर सड़क बनाई थी. आज़म खां की तरफ से एसडीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील की गई. जिला न्यायालय ने एसडीएम के फैसले को सही बताते हुए आज़म खां की अपील खारिज कर दी.
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इसके बाद आज़म खां की ओर से हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दायर की गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज़म खां की तरफ से बताया गया कि गेट सरकारी नहीं यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर बना है. जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने पर रोक लगाते हुए योगी सरकार से चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है.