जुबिली स्पेशल डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद शब्द इन दिनों खूब सुर्खियों में है। लव जिहाद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपी कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है।
इसके साथ ही लव जिहाद पर जल्द नया कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को यूपी की कैबिनेट बैठक रखी गई थी। इसके बाद अध्यादेश पास कर दिया गया है।
लव जिहाद पर यूपी के क़ानून में क्या?
- उ.प्र.विधि विरुद्ध प्रतिषेद अध्यादेश 2020
- धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध
- शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सज़ा
- दोषी को 5 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान
यूपी सरकार लव जिहाद पर सख्त नजर आ रही है। इस वजह से लव जिहाद पर नया कानून बनाने को लेकर योगी ने ये कदम उठाया है। सरकार ने कहा था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे. ताकि कानून में लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके।
गौरतलब है कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है।
इसके बाद सीएम योगी ने ऐलान किया था कि प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। 31 अक्टूबर को जौनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने था कहा, ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी-व्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। नहीं किया जाना चाहिए।
इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को शख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी छिपे, नाम छुपाकर और धर्म छुपाकर के जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है।
अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। सीएम योगी ने कहा था, ‘हमलोग मिशन शक्ति को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के माध्यम से हम बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे। लेकिन उन सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है।