कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका को SC ने किया खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार जुर्माना
जुबिली स्पेशल डेस्क
यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इतना ही नहीं वसीम रिज़वी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
SC ने क्या कहा
जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह याचिका विचार करने लायक नहीं है। पीठ में जस्टिस बीआर गवई और ऋषिकेष रॉय भी शामिल थे।
वसीम रिज़वी की क्या थी दलील
कुरान से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी होने की दलील दी थी।
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अपनी दलील में रिजवी ने यह भी कहा था कि मदरसों में इन आयतों को पढ़ाने रोक लगाई जाए। वसीम रिजवी ने कहा था, ‘धर्मगुरु तो सुन नहीं रहे हैं।
इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं।
वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों का भड़का था गुस्सा
कुरान से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का विरोध तेज होता दिखायी पड़ रहा था। लखनऊ में इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था । वसीम रिजवी के खिलाफ बड़े इमामबाड़े में प्रदर्शन हुआ था । बता दें कि कुरान को लेकर की गई टिप्पणी और याचिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था इस प्रदर्शन में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय शामिल हुआ था।