जुबिली न्यूज डेस्क
उत्तर प्रदेश की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को इलाहाबाद हाई कोर्ट राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से इनकार कर दिया। मथुरा कोर्ट से झटका मिलने के बाद कप्पन ने इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायल की थी, जिस पर पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दे कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को मथुरा पुलिस ने पिछले 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था, जब व उस दलित लड़की के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए हाथरस के एक गांव जा रहे थे, जिसकी सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। उन्हें शांति भंग की आशंका पर गिरफ्तार किया गया था, मगर बाद में उन पर राजद्रोह समेत कई आरोप लगा दिए गए।
मथुरा कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज
इससे पहले मथुरा कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कप्पन ने मथुरा कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। कप्पन ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। हालांकि, इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर यहां से भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी।
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किन धाराओं में है केस दर्ज
सिद्दीकी कप्पन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), राजद्रोह (आईपीसी की धारा 124-ए), धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (आईपीसी की धारा 153-ए), धार्मिक भावनाओं (आईपीसी की धारा 295-ए) की धारा 17 और 18 और आईटी अधिनियम की धारा 65, 72 और 75 की के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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