न्यूज डेस्क
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित किया है। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों (कक्षा 1 से 5) में अब बीएड डिग्री धारक भी शिक्षक बन सकेंगे। हालांकि, ऐसे टीचर्स को नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा।
अभी तक ये थी व्यवस्था
दरअसल, अभी तक वे डिग्री धारक ही अप्लाई कर सकते थे, जिन्होंने टीईटी क्वालीफाई किया है या फिर उम्मीदवार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से दो वर्षीय डी.एल.एड (बी.टी.सी) या यूपी टेट पास हो। अब साधारण बीएड डिग्री धारक भी सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।