जुबिली स्पेशल डेस्क
पटना। पंजाब और हरियाणा के किसानों के आंदोलन को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल यूपी सरकार ने तय किया है कि यूपी में किसी तरह की हड़ताल नहीं होगी।
इसको लेकर सरकार ने फरमान जारी करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही इस नियम राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू करने की बात कही है। इस पूरे मामले पर अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी सामने आया है। इस नोटिफिकेशन पर गौर करें तो इसमें साफ लिखा गया है कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।
ये पहला बार नहीं है जब यूपी सरकार ने इस तरह का फैसला किया है। इससे पहले साल 2023 में यूपी सरकार ने छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी थी। उस समय यूपी में कोरोना अपनी जड़े मजबूत कर रहा था तब सरकार ने इस तरह का कदम उठाया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के मद्देनजर एस्मा एक्ट लागू कर हड़ताल पर बैन लगा दिया था।
एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट
एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट कानून का प्रयोग तब होता है जब कर्मचारी हड़ताल पर करते है। इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। खास बात यह है कि यह कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है।