Tuesday - 29 October 2024 - 8:45 AM

ऑटो ड्राइवर पर 47,500 रु का जुर्माना

न्यूज डेस्क

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद से पूरे देश में भारी जुर्माने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई शहरों से कई भारी जुर्माने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला ओडिशा का आया है।

ओडिशा में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर ट्रांसपोर्ट विभाग ने 47500 का जुर्माना लगाया है। भुवनेश्वर में हरी बंधु कन्हार नाम का शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। इसके पास आरसी सहित तमाम जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने उसे 47500 का चालान भरने को कहा, लेकिन हरी बंधु ने हाथ खड़े कर लिए। उसने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं।

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हरी बंधु का कहना था, मेरी गाड़ी जब्त होती है तो हो जाए, मुझे जेल भेजना हो तो भेज दें, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। उसका यह भी कहना था कि सारे दस्तावेज उसके घर पर हैं। फिलहाल ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने उसे और उसकी गाड़ी को हिरासत में ले लिया है।

गौरतलब है कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है। एक सितंबर से यह बढ़ोतरी लागू हो गई है। इससे पहले हरियाणा के गुडग़ांव में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर और एक मोटर साइकिल सवार पर क्रमश: 32500 और 23 हजार रु का जुर्माना लगाए जाने की खबर आई थी।

इन दोनों गाडिय़ों के मालिकों के पास भी आरसी सहित सभी जरूरी कागजात नहीं थे। सरकार का तर्क है कि इतने भारी जुर्माने से ट्रैफिक नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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