न्यूज डेस्क
68500 सहायक अध्यापक भर्ती में मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सैकड़ों याचियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन चार्ट पेश किए जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को नए सिरे से अंक पत्र जारी कर दो माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कट ऑफ मार्क्स 67 अंक या अधिक पाने वाले सभी याचियों को कोर्ट ने दो माह में नियुक्ति देने का आदेश देते हुए याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं।
जस्टिस प्रकाश पाडिया ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ल व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते यह आदेश हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा व अधिवक्ता शिवेंद्र ओझा ने बहस की।
बताते चले कि अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमित मनोहर सहाय ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पुनर्मूल्यांकन का चार्ट दाखिल किया, जिसमें याची को 66 की बजाय 67 अंक, रितु वर्मा को 65 की बजाय 68 अंक, विनय कुमार मिश्र को 66 की बजाय 67 अंक मिले हैं। ऐसे ही कई याचियों को कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक मिले हैं। कोर्ट ने सभी को नए अंकपत्र जारी कर दो माह में नियुक्ति का आदेश दिया है।