जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. सुपर स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. क्रूज़ ड्रग्स मामले में अदालत से ज़मानत पर रिहा होते वक्त आर्यन खान को यह निर्देश मिला था कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर जाकर अपनी हाजरी लगानी होगी. आर्यन तब से लगातार हर हफ्ते वहां जा भी रहे थे लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को राहत देते हुए एनसीबी दफ्तर में हर हफ्ते हाजिरी पर रोक लगा दी है लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि एनसीबी को जब भी आर्यन खान से पूछताछ की ज़रूरत हो तब 72 घंटे पहले नोटिस भेजकर बुलाया जा सकता है.
आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी कि क्योंकि अब क्रूज़ ड्रग्स मामले की जांच अब दिल्ली एनसीबी के विशेष जांच दल को सौंप दी गई है. ऐसे में मुम्बई एनसीबी दफ्तर में हर शुक्रवार को उनकी हाजिरी से छूट दी जा सकती है. आर्यन के वकील ने अदालत से कहा कि आर्यन को हर हफ्ते एनसीबी दफ्तर में मीडियाकर्मियों की भीड़ के बीच से गुज़रना पड़ता है. हर बार उन्हें पुलिस की सुरक्षा की भी ज़रूरत पड़ती है. अदालत ने आर्यन के वकील की अपील को मानते हुए उन्हें एनसीबी दफ्तर जाने से छूट दे दी.
उल्लेखनीय है कि क्रूज़ ड्रग्स पार्टी तीन अक्टूबर को थी. इसमें आर्यन को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. उन्हें 25 दिन जेल में गुज़ारने पड़े. रिहा होने के बाद उन्हें हर हफ्ते एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी पड़ती थी.
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