जुबिली न्यूज डेस्क
क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए आर्यन खान आज 27 दिन दिन बाद आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। आर्यन को लेने शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि पहुंचे थे। जेल प्रशासन ने आर्यन को रवि के हवाले किया।
आर्यन खान जेल से बाहर निकले और सीधे गाड़ी में बैठकर मन्नत की ओर रवाना हो गए। उनके जेल से बाहर निकलते ही फैन्स के बीच खुशी देखी गई। वहीं शाहरुख के बंगले मन्नत के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई है।
आर्यन खान की जमानत जूही चावला ने ली। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वह आर्यन को बचपन से जानती हैं। शाहरुख खान के वकील ने कहा कि जूही चावला आर्यन खान को बचपन से जानती हैं। दोनों के परिवारिक और प्रोफेशनल रिश्ते हैं।
आर्यन का विस्तृत बेल ऑर्डर करीब पांच पेज का है, जिसके अनुसार, आर्यन और उनके दोनों साथियों को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है। इसके साथ ही उन्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा।
Aryan Khan walks out of Mumbai’s Arthur Road Jail few weeks after being arrested in drugs-on-cruise case pic.twitter.com/tdYosUZ2nP
— ANI (@ANI) October 30, 2021
सज गया मन्नत
शुक्रवार को पूरे दिन आर्यन खान के घर लौटने का इंतजार होता रहा। दरअसल गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें शुक्रवार को भी जेल में एक और रात बितानी पड़ी, क्योंकि उनकी रिहाई से संबंधित दस्तावेज समय पर जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा।
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वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान के घर के बाहर फैन्स का जमावड़ा लगा रहा। मन्नत भी चमकता नजर आया। शाहरुख के बंगले की कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गईं और लाइट्स लगाई गई हैं।
Mumbai | Jail officials opened the bail box outside Arthur Road Jail at about 5:30 am today to gather bail orders. A physical copy of Aryan Khan’s bail release order was also kept inside, yesterday.
Aryan will be released this morning, in connection with drugs-on-cruise-case. pic.twitter.com/Kb8JCjeAHf
— ANI (@ANI) October 30, 2021
ऑर्डर में रिहाई की शर्तें
जमानत की शर्तों के अनुसार, आर्यन खान सहित बाकी दोनों ऐप्लिकेंट्स को 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा। आरोपी इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
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इसके अलावा किसी साथी आरोपी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। गवाहों को प्रभावित और सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
इन लोगों को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। अदालत में पेंडिंग इस केस से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। तीनों अदालत की इजाजत के बिना वे देश नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।