जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. बाम्बे हाईकोर्ट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ज़मानत मिल गई है. हाईकोर्ट ने आर्यन के साथ-साथ अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी ज़मानत दे दी है. आर्यन खान को क्रूज़ जहाज़ पर मादक पदार्थ मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अदालत का आदेश जेल पहुँचने के बाद आर्यन, अरबाज़ और मुनमुन रिहा कर दिए जायेंगे.
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास आर्यन खान के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है. आर्यन की उम्र अभी सिर्फ 23 साल है. उन्हें 20 दिन से जेल में रखा गया है. आर्यन ज़मानत मामले में जस्टिस एन.डब्ल्यू.साम्बरे ने मंगल को सुनवाई शुरू की थी. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आर्यन खान और उसके दो साथियों को ज़मानत पर छोड़ने का आदेश सुनाया.
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एनसीबी के वकील ने ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि अरबाज़ मर्चेंट और आर्यन बचपन के दोस्त हैं. भले ही आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिली लेकिन जब ऐसे लोगों के साथ थे जिनके पास ड्रग्स बरामद हुई तो साज़िश का हिस्सा तो थे ही. लिहाज़ा दंड भी बराबर का मिलना चाहिए. हाईकोर्ट ने वकील से पूछा कि आर्यन खान पर व्यवसायिक मात्रा में डील करने की कोशिश का जो आरोप है उसके क्या आधार हैं? कोर्ट ने कहा कि आपके पास सबूत क्या हैं? इस पर वकील ने व्हाट्सएप चैट को पेश करते हुए कहा कि ड्रग्स बेचने की नीयत से डील करने की कोशिश की गई.