जुबिली न्यूज डेस्क
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को स्पेशल हॉलिडे कोर्ट ने चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल देशमुख की 9 दिन की और रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने जांच एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी परमबीर सिंह के 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपों के बाद ईडी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद 6 नवंबर तक कोर्ट ने ईडी को देशमुख की कस्टडी दी थी।
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शनिवार को स्पेशल हॉलिडे कोर्ट के समक्ष ईडी ने देशमुख को पेश किया। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत अनिल देशमुख की 9 और दिन की कस्टडी मांगी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया और अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
मालूम हो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने 12 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी के अधिकारियों ने दावा किया था कि देशमुख कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे।
देशमुख पर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि गृहमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे के जरिए मुंबई के कई बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए।
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इस मामले में ईडी ने देशमुख के अलावा उनके दो सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे को भी गिरफ्तार किया है. दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।