लखनऊ। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को अपने पास ट्रांसफर किया है।
इसके साथ ही रामजन्मभूमि केस की तरह अब इस मामले का भी ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा उसके पास निचली अदालत के समक्ष लंबित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वह मामले से जुड़े मुकदमों के रिकॉर्ड को दो हफ्ते के भीतर न्यायालय को स्थानांतरित करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा मामले वाद दायर होने के बाद पिछले 2-3 सालों में योग्यता के आधार पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कानूनी सवालों और भारत के संविधान की व्याख्या से संबंधित कई प्रश्न जो मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमों में शामिल हैं,उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आसानी से तय किया जा सकता है।
इलाहाबाद HC ने कहा कि सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित 10 से अधिक वाद और ऐसे वाद जिनको लंबित कहा आज सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह मामला मौलिक सार्वजनिक महत्व का है और समुदायों से परे इसने लोगों को प्रभावित किया है।