बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा को 37 लाख रुपयों की ठगी के मामले पर बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सोनाक्षी के वकील इमरान उल्लाह की दलीलें सुनकर जज नाहीद.आर.मोनीस और वी.के.श्रीवास्तव ने आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
हालांकि कोर्ट ने सोनाक्षी के वकील द्वारा एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है और कहा है कि सोनाक्षी जांच में उचित सहयोग करें।
जानें पूरा मामला:-
दरअसल,मुरादाबाद में पिछले दिनों सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच लोगों के खिलाफ 37 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था।
सोनाक्षी पर एडवांस पेमेंट लेने के बावजूद दिल्ली में शो करने नहीं पहुंचीं।
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आयोजक प्रमोद शर्मा ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इससे दुखी होकर प्रमोद ने 13 फरवरी को जहर खाकर जान देने की कोशिश की।
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जांच के बाद अभिनेत्री सोनाक्षी, टैलेंट फुल ऑन कंपनी के अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, धूमिल ठक्कर और एडगर सकारिया को आरोपी बनाया गया।