न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 यानी कि अनलॉक 1.0 30 जून तक जारी कर दिया गया है। इसके तहत यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं।
सीएम योगी ने बताया कि यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 100 फीसदी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। सरकारी दफ्तर 3 पालियों में खुलेंगे।
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गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे। परन्तु इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी।
दूसरे चरण में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इसके लिए भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी।
कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती
कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां,डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी।
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सरकारी दफ्तरों में 100 फीसदी हाजिरी
सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी।
सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी। राज्य बसों को इस शर्त पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि बसों की बैठने की क्षमता के अनुसार यात्री सफर करेंगे। बस में खड़े रहते हुए यात्रा नहीं कर सकते हैं।
अनलॉक 1.0 के नए नाम के साथ आया लॉकडाउन 5.0
- 1 जून से 30 जून तक अनलॉक का एलान।
- एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं।
- 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे
- जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला लिया।
- 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
- रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेग
- होटल -रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे।
- कंटोमेन्ट जॉन 30 जून तक बंद रहेंगे।
- जिम स्विमिंग पूल खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया।
- सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी।
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग
- सार्वजनिक स्थल पर थूकना अपराध
- सार्वजनिक स्थलों पर पान मसाला खाना वैन।
- शादियों में अधिकतम 30 मेहमान की इजाजत।
- 8 जून से मॉल शॉपिंग सेंटर खुलेंगे।
- एनसीआर में डीएम और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था।
- यूपी में 3 चरणों मे खुलेंगे दफ्तर।
- यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
- बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक।
- सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे।
- सैलून में एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा।
- टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली।
- रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली, बसों में सेनेटाइजेशन किया जाएगा।
- बस में फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा, शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें।
- दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली।
- पार्कों को खोलने के भी आदेश दिए गए, पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे।
- खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश, दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।
- शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खुलेंगी।
- मिठाई की दुकानों में बैठाकर खिलाया नहीं जा सकता।
- वाहनों में मास्क लगाकर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना आवश्यक है।
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